गुजरात में कैसे खरीद सकते हैं शराब?

Published by: एबीपी लाइव
Image Source: pexels

गुजरात में शराब खरीदने के लिए परमिट लेना होता है

Image Source: pexels

1960 में जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात एक नया राज्य बना था

Image Source: pexels

तब से ही गुजरात में शराबबंदी का कानून लागू है

Image Source: pexels

लेकिन गुजरात में कोई भी व्यक्ति परमिट लेकर शराब खरीद सकता है

Image Source: pexels

21 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति गुजरात में अस्थाई तौर पर शराब के लिए परमिट ले सकता है

Image Source: pexels

वहीं रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और 40 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग हेल्थ परमिट लेकर शराब खरीद सकते हैं

Image Source: pexels

गुजरात में शराब के निर्माण, बिक्री, और खपत को लाइसेंस और परमिट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है

Image Source: pexels

जिसमें परमिट के कुल सात प्रकार हैं पांच को हेल्थ परमिट और नॉन हेल्थ परमिट की कैटेगरी में रखा जा सकता है

Image Source: pexels

दो अन्य में ग्रुप परमिट और तत्काल परमिट शामिल हैं इन दोनों का इस्तेमाल तत्काल जरूरतों के लिए होता है

Image Source: pexels