पॉपकॉर्न के अलावा फिल्म टिकट पर कितना लगता है GST?

Published by: एबीपी लाइव
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सिनेमाघरों में मिलने वाले पॉपकॉर्न पर 3 तरह की जीएसटी लगाया जाएगा

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यह फैसला जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद लिया गया है

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चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फिल्म टिकट पर कितना लगता है GST?

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सिनेमाघरों में मिलने वाले तैयार पॉपकॉन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लगाया गया है

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वहीं, पैकज्ड पर 12 प्रतिशत और कारमेलाइज्ड पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है

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साल 2018 में फिल्मों को लेकर दो टैक्स स्लैब घोषित किए गए थे

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उस टैक्स स्लैब के अनुसार 100 रुपये तक के टिकट पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है

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इसके अलावा जिन टिकट की कीमत 100 से ज्यादा होती है उनपर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है

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इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है जिसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी होता है

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