क्या होती है धारा 163, जिसे उत्तरकाशी में लगाया गया है

Published by: एबीपी लाइव
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उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर हुए विवाद के बाद धारा 163 लगा दी गई है

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आज हम आपको बताते हैं कि क्या होती है धारा 163 और इसे क्यों लगाया जाता है

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धारा 163 से उत्तरकाशी जिले में 5 या 5 से ज्यादा लोग इकठ्ठा नहीं हो सकते हैं

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इस धारा को जुलाई 2023 में लागू किया गया था जो BNSS में आती है

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पहले इस धारा को IPC के अंतर्गत धारा 144 के नाम से जाना जाता था

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यह धारा तब लगाई जाती है जब देश या राज्य में आपातकालीन स्थिति बनी हो

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इसके अलावा जब किसी बड़ी परेशानी या भीड़ को नियंत्रण करना हो

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अगर किसी जगह धारा 163 लागू होती है तो वहां सार्वजनिक भीड़ इकठ्ठा नहीं हो सकती है

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इसके साथ ही आप उस इलाके या जिले में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं

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