रिटायर होने के बाद क्या नहीं कर सकते हैं CJI?

Published by: एबीपी लाइव
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आज जस्टिस्ट संजीव खन्ना ने देश के 51वें CJI के रूप में शपथ ली है

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जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया

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चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रिटायर होने के बाद क्या नहीं कर सकते हैं CJI

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CJI का पद संभालने के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद वकालत करने की इजाजत नहीं होती है

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यह नियम संविधान के अनुच्छेद 124(7) के तहत आता है इसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है

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इस अनुच्छेद के तहत CJI समेत अन्य सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज देश के किसी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं

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रिटायर होने के बाद CJI मध्यस्थता और सुलह के मामलों में अपनी सेवाएं देते हैं

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रिटायर होने के बाद CJI राज्यपाल या सरकारी समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकते हैं

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उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे विभागों में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है

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