क्या होती है कस्टडी पैरोल, जो ताहिर हुसैन को मिली है
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क्या होती है कस्टडी पैरोल, जो ताहिर हुसैन को मिली है

Published by: एबीपी लाइव
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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है
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दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है

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ताहिर हुसैन के जेल में होने की वजह से उनकी पत्नी, बेटे और बेटी चुनाव प्रचार कर रहे हैं
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ताहिर हुसैन के जेल में होने की वजह से उनकी पत्नी, बेटे और बेटी चुनाव प्रचार कर रहे हैं

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इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल कस्टडी को मंजूरी दे दी है
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इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल कस्टडी को मंजूरी दे दी है

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ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए कस्टडी पैरोल मिली है

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ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कस्टडी पैरोल क्या होती है

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कस्टडी पैरोल में आपातकालीन स्थितियों में किसी कैदी को जेल से बाहर लाया जाता है

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जिसमें परिवार में मृत्यु, परिवार के किसी सदस्य की शादी या कोई गंभीर बीमारी शामिल है

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इसके तहत पुलिस की निगरानी में ही कैदी को बाहर लाया जाता है इसमें पुलिस का घेरा उसके साथ होता है

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वहीं कस्टडी पैरोल अधिकतम 6 घंटों के लिए होती है

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