क्या होती है उम्रकैद? इतने साल की होती है जेल देश के संविधान में जुर्म के आधार पर सजा का प्रावधान होता है उम्रकैद ऐसा दण्ड है जिसमें अपराधी को अपने जीवन के अंत तक जेल में गुजारना होता है यह दण्ड कुछ गंभीर अपराधों के लिये दिया जाता है जैसे कि हत्या, गम्भीर किस्म के बालयौनापराध, बलात्कार, जासूसी और देशद्रोह आदी इसका साथ ही मानव तस्करी, जालसाजी के गम्भीर मामले और बड़ी चोरी/डकैती के लिए दिया जाता है यह धारणा कि उम्रकैद 14 या 20 साल की होती है, गलत है हालांकि राज्य सरकारें कुछ परिस्थितियों में 14 साल बाद रिहाई की सिफारिश कर सकती हैं IPC की धारा 55 और 57 के अनुसार, सरकारों को सजा कम करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि उम्रकैद का मतलब जीवन भर जेल में रहना है.