देश के पीएम को धमकी देने पर क्या मिलती है सजा? पीएम मोदी को लगातार तमाम धमकियां मिलती रहती हैं पिछले साल पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली थी और 500 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी आज हम आपको बताते हैं कि देश के पीएम को धमकी देने पर क्या मिलती है सजा प्रधानमंत्री समेत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना एक प्रकार का अपराध माना जाता है धमकी देने वाले को IPC की धारा 189 ,503 और 506 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है इस तरह का एक केस पहले सामने आया था जिसमें संजय राउत और उद्धव ठाकरे को धमकी मिली थी उस केस में पश्चिम बंगाल के एक जिम ट्रेनर ने दोनों को कॉल करके धमकी दी थी पुलिस ने उसको IPC की धारा 506(II),507 और 201 के तहत गिरफ्तार किया था इस तरह के केस में पुलिस गहनता से जांच करती है और अपराध के हिसाब से धारा लगाती है