भांग उगाने के लिए कहां से लेना होता है लाइसेंस?

भांग उगाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया राज्य और देश के कानूनों पर निर्भर करती है

ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि भारत में भांग कि खेती करने के लिए लाइसेंस कहां से लेना होता है

संबंधित राज्य के कृषि विभाग या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आवेदन पत्र प्राप्त करें

लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और भूमि के दस्तावेज आदि

आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा भूमि और आवेदक की पृष्ठभूमि की जांच की जाती है

इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है

कुछ राज्यों में भांग की खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है

सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है

खेती की प्रगति और उत्पादन की रिपोर्ट संबंधित विभाग को समय-समय पर देना आवश्यक है.