मणिपुर में कौन खरीद सकता है जमीन?

मणिपुर में जमीन खरीदने के नियम काफी सख्त हैं

मणिपुर में केवल स्थानीय निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं

बाहरी राज्यों के लोग मणिपुर के घाटी क्षेत्र में ही जमीन खरीद सकते हैं

जो राज्य का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा है

पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी है

मणिपुर में जमीन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है

यह शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1993 और पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार वसूला जाता है

इसके अलावा जमीन खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है

जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और संपत्ति के दस्तावेज.