क्या किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर सकते हैं आप?

भारत के किसी भी राज्य का लड़का कश्मीरी लड़की से शादी कर सकता है

लैंगिक समानता को लेकर सरकार ने इस पर कई अहम कदम भी उठाए थे

जिसमें पहले अगर कोई भी लड़का या लड़की कश्मीरी व्यक्ति से शादी करता तो उसे कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी

लेकिन अब ऐसा करने पर उस व्यक्ति को भी नागरिकता मिलेगी जो कश्मीर की लड़की या लड़के से शादी करेंगे

नागरिकता के लिए पति या पत्नी में से किसी एक को कश्मीरी मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा

लेकिन अनुच्छेद 370/35ए के निरस्त होने से पहले तक ऐसा नहीं था

पहले अगर कोई कश्मीरी लड़की अन्य राज्य के लड़के से शादी करती तो

कश्मीरी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था

उन्हें अपने बच्चों को संपत्ति हस्तांतरित करने से रोक दिया जाता था