हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को वोटिंग है जिसके लिए ECI ने गाइडलाइन जारी की है

राजनीतिक दलों के इलेक्शन बूथों पर झंडे और पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी

पोलिंग बूथ से झंडे और पोस्टर 200 मीटर की दूरी पर होंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर इलेक्शन बूथ में सिर्फ एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती हैं

छाया के लिए 10 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा टेंट लगाया जा सकता है

साथ ही खाने-पीने की चीजें परोसना मना होंगी भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी

बूथ स्थापित करने से पहले स्थानीय प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी

मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर सिर्फ एक इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा

बूथ पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से नहीं रोक सकते

राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा तैनात किया गया व्यक्ति उस मतदान केंद्र का ही मतदाता होगा