क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र क्या है?

अगर नहीं तो आइए आज जान लीजिए

बता दें, हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना या करवाना अपराध की श्रेणी में आएगा

इसका बिल विधानसभा में पास हो चुका है और यह राज्यपाल के पास भेजा गया है

अगर राज्यपाल इसे मंजूरी देते हैं, तो लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल हो जाएगी

इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाई गई है

अगर लड़का और लड़की, दोनों की उम्र 21 साल से कम है, तो वह भी बाल विवाह होगा

ऐसा करना अपराध होगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

बाल विवाह होता है तो दोषी पाए जाने पर दो साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है

बता दें, ये सभी लोगों पर लागू होगा चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों.