स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत हिंदू और मुसलमान आपस में कर सकते हैं शादी



भारतीय संसद द्वारा 1954 में पारित किया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट



स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के 30 दिन पहले मैरिज रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है नोटिस



बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है स्पेशल मैरिज एक्ट



स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 साल



भारत में सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है स्पेशल मैरिज एक्ट



स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म परिवर्तन किए कर सकते हैं शादी



विवाह को कानूनी मान्यता और लाभ एवं सुरक्षा प्रदान करता है स्पेशल मैरिज एक्ट