शराब का ठेका या बार खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है

शराब का लाइसेंस लेने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है

वाइन शॉप खोलने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं

इसके लिए संबंधित राज्य के एक्साइज डिपार्टमेंट का फॉर्म भरना होता है

इसके लिए वेबसाइट या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जाता है

शराब के ठेका का आवेदन कभी भी अपनी मर्जी से नहीं होता है

इसके लिए बकायदा सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है

उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं

आवेदन में सामान्य जानकारी सहित पैन कार्ड आदि की डिटेल भरनी होती हैं

शराब की दुकान के लिए कई तरह के लाइसेंस मिलते हैं