शराब का ठेका या वाइन शॉप खोलने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं

सामान्य नियम के तौर पर देखें तो शराब का ठेका खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है

इसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जाता है

शराब के ठेके लिए सरकार के तरफ से विज्ञापन निकाला जाता है

जिसके बाद आप शराब के ठेके लिए आवेदन कर सकते हैं

इसके लिए आपको कुछ जरूरी कागजात की जरूरत पड़ेगी

शराब के दुकान के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस मिलते हैं

जिसमें देशी शराब, अंग्रेजी शरब और बार खोलने के लिए लाइसेंस शामिल है

इसके लिए सामान्य तौर पर दो तरह के लाइसेंस होते हैं

जिनको ऑन लाइसेंस और ऑफ लाइसेंस कहते हैं

ऑन लाइसेंस जहां सामान्य ठेके से संबंधित है वहीं ऑफ लाइसेंस बार, होटल, पब में शराब बेचने के लिए है