भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है रोजाना रेल से लाखों लोग यात्रा करते है लेकिन क्या आप ट्रेन से संबंधित इन नियमों के बारे में ट्रेन कैंसिल होने पर तो यात्री को रिफंड मिलता ही है तो अब यहां जानें ट्रेन छूटने पर आप रिफंड को ऐसे क्लेम कर सकते है रिफंड के लिए आपको इन शर्तों का पालन करना होगा आपको इसके लिए टीडीआर (TDR) फाइल करनी पड़ती है ये आप ट्रेन छूटने पर 1 घंटे के अंदर ही फाइल कर सकते है यात्री ऑनलाइन और ऑफलाइन, टीडीआर फाइल कर सकते है इस रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिन लग सकते हैं.