भारतीय रेलवे देश के करोड़ों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है

हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेन से यात्रा करके अपने घर को जाते हैं

ऐसे में ट्रेन छूटना या लेट होना एक बेहद आम बात है

ऐसे में समय के साथ ही उनका आर्थिक नुकसान भी होता है

ट्रेन छूटने की स्थिति में आप अपने रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं

आप टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं

अगर आपकी ट्रेन छूट गई है या 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है तो

ऐसी स्थिति में यात्री टीडीआर फाइल करके रिफंड प्राप्त कर सकता है

रेलवे यात्रियों को टीडीआर फाइल करने की ऑनलाइन फैसिलिटी देता है

ध्यान रखें कि टीडीआर फाइल करने के बाद रिफंड मिलने में 60 दिन तक का वक्त लग सकता है.