शादी-विवाह के लिए गोल्ड की खरीदारी की जाती है हालांकि आप तय लिमिट तक ही गोल्ड रख सकते हैं सरकार ने गोल्ड रखने के लिए तय की है लिमिट ज्यादा गोल्ड रखते हैं तो देना होगा टैक्स डिस्क्लोज आय और खेती से कमाए पैसों पर नहीं लगता टैक्स विरासत पर मिले गोल्ड और बचत से खरीदे गए गोल्ड पर भी टैक्स नहीं लगता रखा हुआ गोल्ड अगर बेचने जाते हैं तो टैक्स देना होगा अगर गोल्ड तीन साल बाद बेचते हैं तो होने वाली आय पर 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा तीन साल के भीतर ही गोल्ड बेचने पर यह आपकी आय में जुड़ेगी फिर जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस हिसाब से टैक्स देना होगा