कुरान के अपमान पर इस्लामिक कानून में कौनसी सजा है, आइए जानते हैं
पाकिस्तान के इस्लामिक विचारधारा परिषद (सीआईआई) के अध्यक्ष डॅा रगिब हुसैन नईमी ने बताया कि कुरान का अपमान करने पर बहुत ही कठोर सजा दी जाती है
उन्होंने कहा कि किसी ने भी कुरान के लिए किसी गलत या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है
डॅा रगिब हुसैन नईमी ने यह भी कहा कि पवित्र कुरान की ईशनिंदा पर कानून में मृत्युदंड की सजा नहीं बताई गई है
उन्होंने बताया कि इस्लाम के पैगंबरों की ईशनिंदा करने पर मृत्युदंड की सजा दी जाती है
उन्होंने कहा कि कई ऐसे धार्मिक समूह हैं, जो कानून को तोड़-मरोड़कर लोगों को बताते हैं
डॅा रगिब हुसैन नईमी ने कहा कि कुछ धार्मिक समूह कुरान के अपमान करने के संदिग्ध को मारने के लिए भीड़ का सहारा लेते हैं, जो गैर-इस्लामिक होने के साथ देश के कानून के भी खिलाफ है
डॉ नईमी ने आरोप लगाया कि धार्मिक समूह राजनीतिक फायदे के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं
डॉक्टर नईमी ने कहा कि किसी के लिए मौत का फतवा जारी करना ना सिर्फ गैर-इस्लामी है बल्कि, शरिया के भी खिलाफ है