सबसे शांत देशों में गिने जाने वाले जापान के क्राइम लॉ में बड़ा बदलाव किया गया है यहां रेप की डेफिनेशन चेंज करने और सहमति की उम्र बढ़ाने के लिए नया कानून पारित किया गया है नए कानून के मुताबिक बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने को रेप माना जाएगा अब तक यहां सिर्फ जबरदस्ती संबंध बनाने को ही रेप के दायरे में रखा जाता था जापान में पिछले 116 साल में पहली बार शारीरिक संबंधों की सहमति की उम्र को भी बदला गया है 16 जून से पहले तक यहां सहमति से 13 साल की लड़की से भी संबंध बना सकते थे अब यहां शारीरिक संबंध की सहमति की उम्र कानूनन 16 साल कर दी गई है 1907 में जब कानून बनाया गया था तब सहमति की उम्र 13 साल रखी गई थी नया कानून जापान की संसद डायट के अपर हाउस में 16 जून को पारित हुआ