शराब का ठेका खोलने के लिए अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं

सामान्य नियम के तौर पर इस व्यवसाय
के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है


शराब का व्यवसाय करने लिए
आपको आवेदन करना होगा


आवेदन वेबसाइट या
ऑफलाइन माध्यम के जरिए होता है


शराब के ठेका का आवेदन कभी
भी अपनी मर्जी से नहीं होता है


इसके लिए बकायदा सरकार
के द्वारा विज्ञापन निकाला जाता है


उसके बाद ही आप
आवेदन कर सकते हैं


इस आवेदन में कागजात की जानकारी
और सामान्य जानकारी भरनी होती है


शराब की दुकान के लिए अलग-अलग
तरह के लाइसेंस मिलते हैं


जिसमें देशी शराब के लिए, अंग्रेजी
शराब के लिए लाइसेंस आदि होता है