शराब का ठेका खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है

ठेका के लिए लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट से मिलता है

शराब का ठेका लेने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन देना होता है

ये आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो प्रकार से होता है

देसी शराब और अंग्रेजी शराब का लाइसेंस अलग-अलग होता है

बार खोलने के लिए आपको अलग तरह का लाइसेंस लेना पड़ेगा

ठेका के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सरकार आवेदन मांगे

आवेदन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार जरूर होना चाहिए

सामान्य ठेकों को जो लाइसेंस मिलता है उसे ऑन लाइसेंस कहते हैं

बार,होटल,पब में शराब बेचने के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसे ऑफ लाइसेंस कहते हैं