इंदौर फैमिली कोर्ट ने शुक्रवार (23 फरवरी) को अनोखा फैसला सुनाया हैं



कोर्ट ने पति को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है



पीड़ित अमन (23 वर्ष) उज्जैन का रहने वाला हैं



2020 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अमन की दोस्ती 22 साल की नंदिनी से हुई



जुलाई 2021 में दोनों ने शादी की और साथ रहने लगे



शादी के बाद नंदिनी ने अमन को परेशान करना शुरू कर दिया



काफी समझाने के बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला, फिर दोनों अलग हो गए



पीड़ित ने कोर्ट में कहा, नंदिनी की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. मैं बेरोजगार हूं.



नंदिनी ने कोर्ट में कहा कि वह जॉब नहीं कर रही है, लेकिन वह सबूत पेश नहीं कर सकी



कोर्ट ने पीड़ित पति के पक्ष में फैसला सुनाया है.