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म्यूचुअल फंड्स में बच्चों के लिए बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं

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इससे बच्चे की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों को उठाने में मदद मिल सकती है

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बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर कंपाउडिंग का फायदा ज्यादा मिल पाता है

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इससे पोर्टफोलियो में विविधता लाने में भी मदद मिलती है

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म्यूचुअल फंड में खाता खोलते समय बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता होने का फ्रूफ होना चाहिए

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बच्चों की केवाईसी होने पर ही खाता खोल सकते हैं

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बच्चे के 18 साल तक के होने तक म्यूचुअल फंड से जो कैपिटल गेन होता है उसे माता-पिता की इनकम में जोड़ा जाता है

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बच्चे के 18 वर्ष के पार होने के बाद म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर टैक्स देना होता है

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बच्चों के नाम पर निवेश करने से पैसा बच्चे के ही बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा

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निवेश के समय चाइल्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी है