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National Pension System का नया नियम आया है

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इसमे निवेशक 3 पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते है

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पहले एक फंड मैनेजर हर एसेट को मैनेज करता था

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नए नियम के मुताबिक अलग एसेट क्लास के लिए अलग-अलग फंड मैनेजर चुन सकते हैं

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निवेशक अलग-अलग एसेट क्लास के लिए तीन पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं

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निवेशक NPS सब्सक्राइबर्स के अलग-अलग असेट क्लास इक्विटी , गवर्न्मेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, और अल्टरनेट एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं

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एसेट अलोकेशन के लिए एक्टिव चॉइस का ऑप्शन चुनना होगा

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रजिस्ट्रेशन के तीन महीनों बाद मल्टीपल पेंशन फंड मैनेजर चुनने की सुविधा मिलती है

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सब्सक्राइबर्स अपने पेंशन कॉर्पस का 60 फीसदी हिस्सा 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या सालाना तौर पर निकाल सकते हैं