शवों से रेप और इंसानी मांस खाने वाले निठारी के गुनाहगार बरी



इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के गुनाहगारों को बरी कर दिया है



हाई कोर्ट ने ये कदम सबूतों के अभाव में उठाया



इससे पहले सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी



दोनों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती



29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में आठ बच्चों के कंकाल पाए गए थे



सुरेंद्र कोली पर पीड़ितों के शरीर का मांस खाने के भी लगे थे आरोप



मोनिंदर सिंह के मकान के पास से बरामद किए गए थे कंकाल



इनमें ज्यादातर शव गरीब बच्चियों और युवतियों के थे



जिनसे रेप किया गया था और सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी