दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए फिर से ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है

राजधानी में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू किया जाएगा

ऐसे में एक सप्ताह की अवधि के दौरान ऑड-ईवन नंबर के वाहन सड़कों पर अल्टरनेट दिन चलेंगे

सरकार के फैसले के मुताबिक, दिल्ली में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा

ऑड- ईवन के दौरान ऑड वाले दिन 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी

ईवन वाले दिन जिन गाड़ियों के नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नंबर हैं, वो गाड़ियां चलेंगी

ऑड-ईवन स्कीम को नए मोटर व्हीकल कानून की धारा 115 के तहत लागू किया जाता है

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ऑड-ईवन नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है

मोटर व्हीकल कानून की धारा 115 राज्य सरकार को गाड़ियों का इस्तेमाल रोकने का अधिकार देती है.