रेलवे टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का विकल्प मिलता है

जिसकी कीमत महज 35 पैसे होती है

अब सवाल ये उठता है कि ट्रेन एक्सिडेंट के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस से क्या फायदा मिलता है

ट्रेन एक्सीडेंट में ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वालों को यात्री की मौत हो जाती है तो...

उसके परिजनों को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख का मुआवजा मिलता है

वहीं हादसे में पूरी तरह दिव्यांग होने वाले पैसेंजर को भी 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है

जबकि स्थायी रूप से दिव्यांग होने पर पैसेंजर को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है

वहीं घायल पैसेंजर को हॉस्पिटल के खर्चे के नाम पर 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है

सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस लेने भर से मुआवजा नहीं मिलता है

आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक, इंश्योरेंस की सुविधा सिर्फ उनको मिलती है जो ई-टिकट बुक करते हैं

ट्रैवल इंश्योरेंस की ये सुविधा केवल कंफर्म, सीएनएफ या फिर आरएसी के लिए है