भारत के लगभग हर राज्य में आपको आवारा कुत्ते मिल जाएंगे

कई बार ये कुत्ते सड़क पर चल रहे लोगों के काट लेते हैं

पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने कुत्ते के काटने को लेकर एक निर्देश दिया है

इस निर्देश में कुत्ते के काटने को लेकर मुआवजे देने की बात कही गई है

कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मुआवजा निर्धारण करने की समितियां बनाने को कहा है

मुआवजे देने की जिम्मेदारी कोर्ट ने राज्य सरकार को दी है

मुआवजे की रकम न्यूनतम 10,000 की गई है

कुत्ते के काटने से हुए घाव के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा

कुत्ता ने कितना मांस नोचा है, इस बात को देखा जाएगा

0.2 सेंटीमीटर घाव के हिसाब से मुआवजा न्यूनतम 20 हजार रुपये होगा