लॉकर की सुविधा ज्यादातर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है



आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए गाइडलाइन भी जारी की है



एक बैंक लॉकर में सोना चांदी से लेकर कई बहुमूल्य चीजें रखी जाती हैं



बैंक लॉकर में ज्वेलरी, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य चीजें रखी जा सकती हैं



बैंक लॉकर में कैश या किसी अन्य तरह की करेंसी नहीं रखी जाएगी



अस्त्र-शस्त्र, हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजें भी रखना प्रतिबंधित है



कोई भी ऐसी चीज जो खतरा पैदा करे या बैंक के लिए गलत हो रखने की अनुमति नहीं है



लॉकर की सुविधा देने के लिए बैंक शुल्क वसूलते हैं



सभी बैंकों में लॉकर की सुविधा के लिए चार्ज अलग-अलग होते हैं



नियम और शर्त के तहत लॉकर में रखी चीज के नुकसान को जिम्मेदार बैंक होता है