31 मार्च के बाद नए वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, जिस कारण कई बदलाव होने वाले हैं.



अगर इन कामों को 31 मार्च से पहले पूरा नहीं किया गया तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.



नए वित्त वर्ष से पहले आपको टैक्स सेविंग के विकल्प का चयन कर लेना चाहिए, जिससे ज्यादा इनकम बचाया जा सके.



पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मिनिमम राशि निवेश करना आवश्यक है. अगर नहीं करते हैं तो अकाउंट बंद हो जाएगा.



7.4 फीसदी रिटर्न के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 31 मार्च से पहले निवेश कर लें, क्योंकि इसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी.



डेट म्यूचुअल फंड में 31 मार्च 2023 तक छूट दी गई है. इसके बाद इसपर टैक्स देना होगा.



जीवन बीमा निगम के तहत 5 लाख से ज्यादा सालाना प्रीमियम पर भी टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा.



पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च थी, जिसे सरकार ने अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया है.



इसी तरह, डीमैट अकाउंट में नाॅमिनी जोड़ने के लिए समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है.



एनपीएस अकाउंट में केवाईसी अपडेट कराने की डेडलाइन भी 31 मार्च है. नहीं करने पर खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे.