मोबाइल नंबर पोर्टे यानी MNP कराने के लिए TRAI ने हाल ही में एक नई गाइडलाइंस जारी की है.

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ट्राई ने ग्राहकों को ऑपरेटर बदलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में बताया है.

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MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें ग्राहक बिना अपना मोबाइल नंबर बदले अपने सर्विस प्रोवाइडर बदल सकते हैं.

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हाल के दिनों में निजी टेलीकॉम कंपनियों के प्लान महंगे होने के बाद लाखों की संख्यां में यूजर्स ने BSNL में अपना नंबर पोर्ट कराया है.

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अगर, आप भी अपना ऑपरेटर बदलना चाहते हैं तो ट्राई की नई गाइडलाइंस को फॉलो करें.

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अगर, कोई यूजर मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विस 90 दिनों से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं हैं.

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अगर यूजर के नंबर की ओनरशिप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, तो भी MNP नहीं हो सकता है.

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पोस्टपेड यूजर्स ने अगर मौजूदा ऑपरेटर का बिल नहीं चुकाया है, तो भी उनका नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा.

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यूजर का नंबर पोर्ट कराना अगर किसी अदालत द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो भी नंबर पोर्ट नहीं किया जा सकता है.

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इसके अलावा जिस नंबर के लिए पोर्टिंग रिक्वेस्ट की मांग की गई है, वह किसी न्यायालय में विचाराधीन है, तो भी नंबर पोर्ट नहीं हो सकता है.

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