उत्तराखंड में UCC लागू होने से क्या बदलेगा और क्या नहीं

आइए जान लेते हैं, इसके बारे में

हर एक धर्म में लड़कियों की शादी की ठीक उम्र 18 साल होगी

पुरुष हो या महिला दोनों को तलाक देने के समान अधिकार रहेगा

पुरुष हो या महिला दोनों को तलाक देने के समान अधिका रहेगा

लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा हो सकती है

लिव-इन में पैदा होने वाले बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिला जाएगा

अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को दायरे से बाहर कर दिया जाएगा

इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती

शादी के बाद भी उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक रहेगा