अतुल सुभाष के मामले में मेंटेनेंस की चर्चा हो रही है.



सुभाष का दावा है कि उनसे 3 करोड़ रुपये मांगे गए थे.



इस साल जुलाई में अदालत ने सुभाष को निर्देश दिए थे कि वह अपनी बच्चे के खर्च के लिए 40 हजार रुपये मेंटेनेंस दें.



अब सवाल यह उठता है कि अगर सुभाष कहीं काम न कर रहे होते तो क्या वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकते थे?



तो जवाब है- हां. अगर सुभाष नौकरी न कर रहे होते और उनकी पत्नी वर्किंग होतीं, तो वह मेंटेनेंस के हकदार होते.



हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत मेंटेनेंस का अधिकार लैंगिक आधार पर तटस्थ है. अगर पति चाहे तो वह मेंटेनेंस मांग सकता है.



इसके लिए अमुक को कोर्ट में धारा 24 के तहत आवेदन दायर करना होगा जिस पर फैसला कोर्ट लेगी.



दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और बेंच यह स्पष्ट कर चुकी है कि एक शिक्षा-प्राप्त और नौकरी करने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता.



बता दें बीते दिनों अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली. उन्होंने न्याय व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए थे.



फिलहाल अतुल सुभाष के ससुरालीजन फरार हैं और पुलिस ने उनके घर नोटिस चस्पा किया है.