BH नंबर के लिए कैसे कराना होता है रजिस्ट्रेशन?

Published by: एबीपी लाइव
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BH नंबर प्लेट एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है

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धारा 47 के तहत वाहन को दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय तक चलाने की अनुमति है

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बीएच नंबर से वाहन मालिक एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से कहीं भी कार चला सकते हैं

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आइए आज आपको BH नंबर के रजिस्ट्रेशन की प्रकिया बताते हैं

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इसके लिए आप ऑथोराइज्ड ऑटोमोबाइल डीलर की मदद ले सकते हैं

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अगर ऑटोमोबाइल डीलर की मदद लेते हैं तो वाहन पोर्टल में फॉर्म 20 को भरें

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ऑथोरिटीज व्हीकल ओनर की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं

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BH नंबर के लिए RTO से अप्रूवल मिलने के बाद जरूरी मोटर व्हीकल टैक्स भरना होता है

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फिर VAHAN पोर्टल आपके व्हीकल के लिए BH Series रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है

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