कितने पोलिंग एजेंट तैनात कर सकता है एक उम्मीदवार? दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कितने पोलिंग एजेंट तैनात कर सकता है एक उम्मीदवार? चुनाव आयोग के अनुसार एक पोलिंग एजेंट और दो रिलीवर उम्मीदवार रख सकते हैं पोलिंग एजेंट चुनाव के दिन पोलिंग बूथ के अंदर वोटर लिस्ट के साथ रहते हैं पोलिंग एजेंट वोटर पर्ची का मिलान करते हैं, ये हर बूथ पर होते हैं हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से अपना पोलिंग एजेंट बूथ पर तैनात किया जाता है पोलिंग एजेंट के बारे में पीठासीन अधिकारी को पहले से जानकारी देनी होती है उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट के बारे में जानकारी के लिए एक फॉर्म जमा करता है