यूट्यूब से साल में होने वाली कितनी कमाई रहती है टैक्स फ्री?

भारत में यूट्यूब से होने वाली कमाई पर आयकर इनकम टैक्स लागू होता है

आयकर विभाग ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स नियम बनाए हैं

यूट्यूब से होने वाली कमाई आपकी वार्षिक आय में शामिल की जाती है

उस पर सामान्य टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगता है

अगर कोई यूट्यूबर 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय करता है तो उसको टैक्स नहीं देना होता है

हालांकि यदि आप इस सीमा से अधिक कमाते हैं

तो टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा

यूट्यूब से मिलने वाली आय को व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है

यदि आपकी कमाई किसी कंपनी या ब्रांड से हो रही है तो आमतौर पर TDS काटा जाता है