एमआरपी से ज्यादा पैसों में सामान बेचना गैर कानूनी होता है

अगर कोई दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है

ऐसे दुकानदारों को दो हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है

अगर आपको कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा का सामान बेच रहा है

ऐसी स्थिति में आपको तुरंत दुकानदार की शिकायत करनी चाहिए

आइए जानते हैं कहां और कैसे करते हैं शिकायत

आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन या कॉल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं

आप नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं

राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर भी शिकायत करी जा सकती है.

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