UPS में ये लोग नहीं कर सकते हैं आवेदन
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UPS में ये लोग नहीं कर सकते हैं आवेदन

Published by: एबीपी लाइव
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केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया गया था
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केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया गया था

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वहीं अब इस UPS की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने जा रही है
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वहीं अब इस UPS की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने जा रही है

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PFRDA ने UPS को लागू करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं
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PFRDA ने UPS को लागू करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं

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इसी बीच कई लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि UPS में कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं

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UPS में जो लोग केंद्रीय कर्मचारी नहीं हैं, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं

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यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस में न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दिया जाएगा

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नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपीएस का मासिक पेंशन बेसिक सैलरी और उस पर महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा

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वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत आते थे और रिटायर हो चुके हैं, तो आवेदन कर सकते हैं

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कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी जो रिटायर हो चुका है या यूपीएस का यूज करने से पहले उसकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे लोग भी आवेदन कर सकते हैं

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