लिव इन रिलेशन नहीं किया रजिस्टर तो होगी 6 महीने की जेल



UCC बनने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना होगा



हाल ही में धामी सरकार को सौंपे गए यूसीसी ड्राफ्ट में यह प्रावधान किया गया है



यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है



इतना ही नहीं रिलेशन में रहने वालों की उम्र अगर 21 साल से कम है तो पैरेंट्स की इजाजत लेनी होगी



उस परिस्थिति में लिव इन रिलेशन रजिस्टर्ड नहीं होगा, जो नैतिकता के विरुद्ध हो



अगर कपल में एक इंसान शादीशुदा है और वो दूसरे रिलेशन में है तो ये स्वीकार नहीं होगा



इसके अलावा अगर पार्टनर में से कोई एक नाबालिग है और जबरदस्ती साथ रह रहे हो, ऐसी स्थिति में भी ये मान्य नहीं होगा



लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्टर कराने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है



यह वेबसाइट रिश्ते की वैधता स्थापित करने के लिए जांच करेगा