भारत में एडल्ट्री को लेकर बहस तेज हो गई है

फिलहाल एडल्ट्री भारत में एक गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है

लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ने एडल्ट्री को अपराध बनाने का सुझाव दिया है

आज जानते हैं कि एडल्ट्री आखिर क्या होता है

हिंदी में एडल्ट्री को व्यभिचार कहते हैं

अगर कोई शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे एडल्ट्री कहते हैं

एडल्ट्री को लेकर अंग्रेजों के समय से कानून था

2018 तक एडल्ट्री IPC की धारा 497 के तहत आता था

इसका विवादित हिस्सा था कि इसेमें सिर्फ पुरुष को ही सजा का प्रावधान था

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था