दुनिया के कई देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें



समलैंगिक विवाह को अंग्रेजी में Same-sex Marriage कहा जाता है, इसका मतलब है- समान लिंग वाले व्यक्तियों की शादी.



इस तरह के रिश्ते में एक स्त्री-स्त्री से और पुरुष-पुरुष से शादी कर साथ रह सकते हैं.



समलैंगिक विवाह का ट्रेंड विशेष रूप से पश्चिमी देशों में चला आ रहा है. अभी इसे भारत में मान्यता नहीं दी गई है.



सबसे पहले 2001 में यूरोपीय देश नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध (Legal) माना गया.



2003 में यूरोपीय देश बेल्जियम ने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया.



2005 में कनाडा और स्पेन में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई.



वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के मुताबिक, 2006 में साउथ अफ्रीका में सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया.



2009 में नॉर्वे और स्वीडन ने इसे मान्यता दी.



2010 में अर्जेंटीना, आइसलैंड और पुर्तगाल में इसे मान्यता दी गई.



2012 में डेनमार्क और 2013 में ब्राजील, यूके, फ्रांस तथा न्यूजीलैंड में इसे वैध माना गया.



2014 में लक्जमबर्ग और स्कॉटलैंड में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई.



2015 में फिनलैंड, आयरलैंड तथा 2016 में कोलंबिया और ग्रीनलैंड में इसे मान्यता दी गई.



2017 में ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, जर्मनी में सेम सेक्स मैरिज लीगल हुई.