आपने राजद्रोह और देशद्रोह जैसे शब्द जरूर सुना होगा

राजद्रोह और देशद्रोह को लेकर देश में अक्सर राजनीति होती रहती है

अखबारों में भी हम राजद्रोह और देशद्रोह कानून के बारे में पढ़ते हैं

अक्सर लोग राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही मान लेते हैं

लेकिन इनका मतलब अलग-अलग होता है

गवर्नमेंट विरोधी बातें या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाता है

राजद्रोह में IPC की धारा 124 A लगती है

वहीं देश के खिलाफ की गई कोई भी गतिविधियां देशद्रोह के अंदर आती हैं

किसी संस्था का आतंकी विचारधारा भी देशद्रोह की श्रेणी में ही आता है

देशद्रोह में IPC की धारा 121 के अंतर्गत सजा दी जाती है