कोई भी कार या अन्य वाहन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है

भारत में ये वाहन अधिनियम 1989 के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है

कभी आपने गौर किया इन नंबर प्लेटों पर IND क्यों लिखा होता है

IND हाई सिक्योरिटी नंबर RTO की पंजीकृत नंबर प्लेट पर मिलता है

इस नंबर प्लेट पर क्रोमियम- प्लेटेड होलोग्राम भी लगा होता है

यह सरकार की तरफ से खास स्थिति में जारी किया जाता है

इस नंबर प्लेट को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कहा जाता है

इन नंबर प्लेटों में टेम्पर-प्रूफ और स्नैप लॉक सिस्टम जैसी सुरक्षाएं मिलती है

ये प्लेटें वाहन मालिकों को चोरी या आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं

इन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की डुप्लीकेट प्लेटें नहीं बनाई जा सकती.