किसी भी देश की सरकार के चुनाव के लिए वोटिंग की जाती है

मतदान को महादान माना जाता है

वोट देने का अधिकार उन सभी लोगों को मिलता है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है

वोटों की गिनती की प्रक्रिया काफी पारदर्शी और सुरक्षित होती है

ईवीएम में कैद मतों की गिनती इलेक्शन एजेंट्स के सामने होती है

काफी कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम खोले जाते हैं और काउंटिंग शुरू होती है

वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को सुरक्षित कमरों में केंद्रीय बलों की निगरानी में रखा जाता है

हर काउंटिंग टेबल पर एक इलेक्शन ऑफिसर और पार्टियों के एजेंट्स रहते हैं

सबसे पहले डाक से आए वोट को गिना जाता है

डाक मतों की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद ही ईवीएम से गिनती शुरू होती है