अफगानिस्तान के काबुल में शादी करने के लिए फैमिली कोर्ट में पंजीकरण आवश्यक है जबकि अन्य प्रांतों में सिविल कोर्ट में यह प्रक्रिया होती है विवाह के लिए आवेदन करते समय एक निर्धारित फॉर्म भरना और हस्ताक्षर करना आवश्यक है शादी के पंजीकरण के बाद कोर्ट एक सप्ताह में विवाह प्रमाणपत्र जारी कर देता है यहां शादी के लिए पति-पत्नी दोनों का अफगान आईडी साथ होना चाहिए साथ ही दो गवाहों का पहचान पत्र भी अनिवार्य है अगर मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है तो महिला का इस्लाम धर्म अपनाना अनिवार्य है अफगानिस्तान में मुस्लिम महिला का गैर-मुस्लिम पुरुष से शादी करना गैरकानूनी है यहां में विवाह एक महंगा आयोजन है जिसमें दुल्हन की कीमत, शादी हॉल और खानपान का बड़ा खर्च शामिल होता है अफगानिस्तान में धार्मिक विवाह इस्लामिक शरीयत के अनुसार होता है