अफगानिस्तान के काबुल में शादी करने के लिए फैमिली कोर्ट में पंजीकरण आवश्यक है

Published by: एबीपी न्यूज़ डेस्क
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जबकि अन्य प्रांतों में सिविल कोर्ट में यह प्रक्रिया होती है

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विवाह के लिए आवेदन करते समय एक निर्धारित फॉर्म भरना और हस्ताक्षर करना आवश्यक है

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शादी के पंजीकरण के बाद कोर्ट एक सप्ताह में विवाह प्रमाणपत्र जारी कर देता है

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यहां शादी के लिए पति-पत्नी दोनों का अफगान आईडी साथ होना चाहिए

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साथ ही दो गवाहों का पहचान पत्र भी अनिवार्य है

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अगर मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है तो महिला का इस्लाम धर्म अपनाना अनिवार्य है

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अफगानिस्तान में मुस्लिम महिला का गैर-मुस्लिम पुरुष से शादी करना गैरकानूनी है

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यहां में विवाह एक महंगा आयोजन है जिसमें दुल्हन की कीमत, शादी हॉल और खानपान का बड़ा खर्च शामिल होता है

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अफगानिस्तान में धार्मिक विवाह इस्लामिक शरीयत के अनुसार होता है

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