अक्सर लोग पब्लिक प्लेस में खुलेआम बदसलूकी करते दिख जाते हैं

वह जगह नहीं देखते सड़क, बस, ट्रेन, मेट्रो कहीं भी शुरू हो जाते हैं

बात बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच जाती है

लोग खुलेआम धमकी देते हैं और उन्हे लगता कि है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा

अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं

यह एक अपराध है और इसके लिए सजा हो सकती है

अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर गाली गलौज करता है तो यह अपराध माना जाएगा

आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकते हैं

ऐसे इंसान के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा

दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक की जेल के साथ जुर्माना भी लग सकता है