'केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं', वकील की इस दलील पर ASG बोले- हत्या हो पर लाश न मिले तो गुनाह साबित नहीं होता क्या?
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि PMLA में जमानत पाना कठिन है इसलिए गिरफ्तारी का मकसद कुछ और ही लगता है.
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस हुई अपनी गिरफ्तारी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर बुधवार (3 अप्रैल, 2024) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से सॉलिसिटर (ASG) जनरल राजू ने दलीलें पेश कीं.
सुनवाई के दौरान जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर मनीट्रेल का आरोप है, लेकिन कुछ मिला नहीं. इस पर एएसजी राजू ने कहा, 'हत्या हो, लेकिन लाश न मिले तो क्या गुनाह साबित नहीं होता? और हम चुनाव के बाद संपत्तियों को जब्त भी करेंगे. अभी करेंगे तो आप लोग चुनाव चुनाव चिल्लाने लगेंगे.'
अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर क्या बोले एएसजी राजू
ASG राजू ने सिंघवी की दलीलों पर आगे कहा, 'मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नष्ट कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई और केजरीवाल ने खुद रिमांड का विरोध भी नहीं किया. केजरीवाल दोघोड़ों की सवारी कर रहे हैं.' सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर दोबारा सवाल उठाया तो ASG राजू ने कहा, 'अपराधी को जेल में डाला जाता है. इससे संविधान का मूल ढांचा कैसे प्रभावित हो गया? आप कत्ल करें और कहें कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि अभी चुनाव है?'
PMLA में गिरफ्तारी पर भी सिंघवी ने उठाए सवाल
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन भेजने लायक कोई सामग्री ED के पास नहीं है और PMLA में जमानत पाना कठिन है इसलिए गिरफ्तारी का मकसद कुछ और ही लगता है. सिंघवी ने कहा कि क्या केजरीवाल के भागने का खतरा था? क्या मामले के डेढ़-2 साल बाद सबूतों को प्रभावित कर सकते थे? इस पर ASG राजू ने कहा कि लॉन्ड्रिंग के प्राथमिक और पर्याप्त सबूत ईडी के पास हैं और PMLA के तहत अपराध हुआ है. कई आरोपियों ने इसे कबूल भी किया है.
ASG राजू ने आगे कहा, 'हमने गिरफ्तारी से जुड़े हर कानूनी पहलू का पालन किया, शराब नीति बनाने से लेकर तमाम बातों में केजरीवाल की भूमिका थी. अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके गलत ठहराया कि कंपनी के ऊपर लगने वाली PMLA की धारा 70 एक राजनीतिक पार्टी पर लगा दी, ये गलत है. इस पर एएसजी ने जवाब दिया कि हमने आप को कंपनी नहीं, कंपनी जैसा कहा है.
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